डिफ़ेन्स पर्सन ये भली भाँति जानते हैं कि हर महीने उनकी सैलरी से AFPP फंड जमा किया जाता हैं। इस पोस्ट में हम AFPP फंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि AFPP फंड क्या होता हैं कैसे काम करता हैं। एक महीने में कम से कम या अधिक से अधिक कितना फंड जमा कर सकते हैं, AFPP फंड निकालने के क्या रूल हैं तथा इसमें टैक्स बेनेफ़िट और इंट्रेस्ट रेट कितना मिलता हैं।
AFPP फंड क्या होता हैं?
AFPP फंड एक गवर्मेंट सेविंग स्कीम हैं जिसमें डिफ़ेन्स पर्सन की सैलरी से एक अमाउंट कॉंट्रिब्यूशन के रूप में लिया जाता हैं जिस पर भारतीय सरकार एक फ़िक्स इंट्रेस्ट रेट देती हैं।
सेंट्रल गवर्मेंट की सिविल जॉब में भी यह स्कीम होती हैं जिसे GPF या जनरल प्रॉविडेंट फंड कहते हैं। यह सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं। अलग अलग सर्विस में इसे अलग अलग नाम दिया गया हैं लेकिन इसके लिए रूल रेग्युलेशन समान होते हैं।
AFPP फंड कॉंट्रिब्यूशन लिमिट
डिफ़ेन्स पर्सन अपनी ज़रूरत के अनुसार AFPP फंड में अपना कॉंट्रिब्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। AFPP फंड में डिफ़ेन्स पर्सन को अपनी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे तथा ग्रूप पे का कम से कम 6% जमा करना होता हैं। उदाहरण के लिए यदि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे तथा ग्रूप पे कुल 30000 रुपए हैं तो उसे कम से कम 1800 रुपए AFPP फंड में जमा करने होते हैं। यदि मैक्सिमम AFPP फंड कॉंट्रिब्यूशन की बात करे तो बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे तथा ग्रूप पे का 100% अमाउंट AFPP फंड में कंट्रिब्यूट किया जा सकता हैं।
डिपार्टमेंट ओफ़ पेन्शन एंड पेन्शनर वेलफ़ेयर के ऑफ़िस मेमोरेंडम नम्बर 3/6/2021-P&PW(F) जो की 11 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया था उसके अनुसार एक वर्ष में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक AFPP फंड में कंट्रिब्यूट किए जा सकते हैं। इससे पहले AFPP फंड पर कोई भी ऐन्यूअल लिमिट नही थी।
AFPP फंड इंट्रेस्ट रेट
AFPP फंड पर एक फ़िक्स इंट्रेस्ट रेट मिलता हैं जो की केंद्रीय सरकार द्वारा हर 3 महीने में रिवाइज किया जाता हैं। यदि हम अब की बात करे तो नवंबर 2022 में AFPP फंड पर 7.10% इंट्रेस्ट मिलता हैं।यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करे तो AFPP फंड के इंट्रेस्ट रेट में गिरावट हुई हैं। लेकिन AFPP फंड का इंट्रेस्ट रेट अभी भी फ़िक्स्ट डिपॉज़िट से अधिक हैं। AFPP फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर हैं तथा इसमें रिस्क ना के बराबर हैं।
AFPP फंड टैक्स बेनेफ़िट
AFPP फंड में किया गया 150000 रुपए तक के कॉंट्रिब्यूशन में IT ऐक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलती हैं। यानी 150000 रुपए तक AFPP फंड पर कोई भी टैक्स नही लगता हैं।
इसके अलावा जब कोई भी डिफ़ेन्स पर्सन पेन्शन जाते समय या बीच में AFPP फंड निकालता हैं तो भी वह अमाउंट टैक्स फ़्री होता हैं। AFPP फ़ाइनल विध्ड्रॉ का फुल्ल अमाउंट टैक्स से इग्ज़ेम्प्टेड होता हैं। AFPP फंड का यह एक इम्पोर्टेंट बेनेफ़िट हैं।
AFPP फंड विध्ड्रॉ रूल
इमर्जन्सी की सिचूएशन या हाउस कन्स्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए AFPP फंड के टोटल अमाउंट का मैक्सिमम 75% तक विध्ड्रॉ किया जा सकता हैं। विध्ड्रॉ करने के लिए एक ऐप्लिकेशन ऑफ़िस के माध्यम से सबमिट करनी होनी हैं तथा 15 – 20 दिन के अंदर अमाउंट डिफ़ेन्स पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता हैं। ज़रूरत पड़ने पर AFPP फंड हर 6 महीने में निकाला जा सकता हैं।
AFPP फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं तथा एक फ़िक्स रिटर्न देता हैं जो की अन्य सिक्योर इन्वेस्टमेंट जैसे FD इत्यादि से अधिक रहता हैं। डिफ़ेन्स पर्सन को अपनी सैलरी का अपनी प्रोफ़ायल के अनुसार AFPP फंड में ज़रूर निवेश करना चाहिए। परंतु साथ साथ में ऐसे इंस्ट्रुमेंट में भी ज़रूर निवेश करे जहाँ रिटर्न AFPP फंड से ज़्यादा हो। क्योंकि महंगाई दर भी लगभग 6-7% हैं यदि आप अपनी पूरी सेविंग AFPP फंड में निवेश कर देंगे तो महंगाई के कारण आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बहुत कम होगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किसी फ़ायनैन्शल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए।
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जय हिंद