ECHS की सुविधा का लाभ उठाने के लिए ECHS beneficiaries को कुछ नियमो को फॉलो करना होता है। जिनमे से एक नियम है रेफेरल फॉर्म का। यानी जब भी रिटायर्ड डिफेंस पर्सन मिलिट्री हॉस्पिटल में OPD में दिखाने जाता है तो उसे ECHS पालीक्लिनिक से रेफरल फॉर्म लेना होता है।
बहुत बार इस प्रक्रिया में Ex servicemen को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए DGMS army ने इससे से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिससे मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज करवाने में काफी सुविधा होगी।
इस लेटर के मुताबिक नीचे दिए गए केटेगरी के डिफेंस पर्सन को स्पेशलिस्ट opd में इलाज करवाने के लिए रेफरल फॉर्म की आवश्यकता नही है। यानी OPD में डायरेक्टली जाकर इलाज कर सकते है।
List of persons require no referral
- ECHS मेंबर ओर उनके डिपेंडेंट जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है।
- वॉर डिसएबल वेटेरन / बैटल कैजुअल्टी तथा उनकी स्पाउस।
- वॉर विडोज तथा उनके डिपेंडेंट्स।
- डिफरेंटली एब्लेड/ डिसएबल
- प्रेग्नेंट लेडीज विथ 24 वीक गेस्टेशन यानी 24 वीक से ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज।
- लकटेटिंग मदर तथा उनके बच्चे।
- वीरता पुरुष्कार विजेता।
ऊपर दी गयी केटेगरी के डिफेंस पर्सन को स्पेशलिस्ट OPD में ट्रीटमेंट के लिए रेफरल की आवश्यकता नही है।
यह न केवल रिटायर्ड डिफेंस पर्सन बल्कि सर्विंग सोल्जर पर भी लागू होता है। यदि ऊपर दी गयी केटेगरी में कोई भी सर्विंग सोल्जर मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है तो उसे रेफरल फॉर्म की आवश्यकता नही है।
इस लेटर की कॉपी ऊपर दी गयी है । इस जानकरी को ECHS की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ा जा सकता है।
आर्मी मेडिकल कोर के द्वारा वेटेरन की सुविधा के लिए यह एक काफी अच्छा कदम उठाया गया है। इससे अधिक उम्र वाले तथा अधिक परेशानी से जूझ रहे वेटेरन तथा डिपेंडेंट को इलाज प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
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जय हिंद जय भारत।
Thanks sr iss trh se veterans ko aware krne ke lie many many thanks sr g