6th pay commission के बाद भारतीय सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्स के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई तथा यही कारण है कि सेना तथा पैरामिलिटरी के जवान भी इनकम टैक्स के दायरे में आने लग गए है। यदि आपने अपनी पेमेंट को अच्छे तरीके से प्लान नही किया तो आपको हर साल income tax भरना पड़ेगा जो कि आपकी पेमेंट से हर महीने काट लिया जाएगा। इस प्रकार काटे गए इनकम टैक्स को हम ITR (Income Tax Return) फ़ाइल करके वापिस पा सकते है। यह इनकम टैक्स रिटर्न्स हर साल भरना पड़ता है तथा इसके लिए हम CA (Charated Accountant) के पास जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करते है। Income Tax Return, Defence person का फ़ाइल करने के लिए CA 1000 से 2000 रुपये फी लेता है।
आपकी जानकारी के लिए बतादूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कोई भी डिफेंस पर्सन अपने आप भर सकता है उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नही होती है। यदि आपको Income Tax Return for Salaried Person फ़ाइल करना नही आता है तो आज हम इस पोस्ट के जरिये आपको बताएंगे कि डिफेंस पर्सन, इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फ़ाइल कर सकते है और यह सीखने के बाद आप हर साल अपने 1000 से 2000 रुपये बचा सकते है। income tax return file करने की आखरी तारिख 31 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
Income tax return फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर Signup/ प्रोफाइल बनानी होती है। यह id आपकी परमानेंट होती है तथा हर वर्ष आपको यह id बनाने की आवश्यकता नही होती है। आपको केवल यूजरनेम तथा पासवर्ड याद रखना होता है तथा अगले वर्ष आप बिना sign up किये बिना डायरेक्टली sign in कर सकते है।
Income Tax Return Sign up प्रोसीजर फ़ॉर डिफेंस पर्सन
- Income Tax return e filing के लिए sign up/ register करने के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग की इस वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करे ।
- इस वेबसाइट पर जाते ही आपको नीचे दिया गया पेज ओपन होगा
ईस पेज पर आपको individual सेलेक्ट करके continue का बटन दबाना है उसके बाद आपको अगला पेज ओपन होगा
इस पेज में आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। सबसे पहले अपना PAN (Personel Account Number) डाले। दूसरी लाइन में सरनेम, तीसरी लाइन में मिडिल नेम तथा चौथी लाइन में अपना पहला नाम लिखे। उदाहरण के तौर पर यदि आपका नाम नवीन कुमार मिश्रा है तो दूसरी लाइन में मिश्रा, तीसरी लाइन में कुमार तथा चौथी लाइन में नवीन आएगा। जो नाम आपके PAN कार्ड में है वही नाम डाले। इसके बाद PAN कार्ड के अनुसार अपनी जन्मतिथि दर्ज करें। अंतिम लाइन में residential पर क्लिक करे तथा continue का बटन दबाए।
इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे आपकी सभी डिटेल्स भारी जाएंगी।
इस पेज के पहली लाइन में यूजर आईडी है जो कि PAN कार्ड का नंबर है यह ऑटोमेटिकली इंसमे एंटर रहेगा आपको भरने की आवश्यकता नही है। पर्सनल डिटेल में आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नही है क्योंकि इससे पहले ये सभी डिटेल आप भर चुके है और इस पेज में ये डिटेल पहले से भरी होंगी। इसके बाद आपको पासवर्ड भरना है और दोबारा उसी पासवर्ड को भरकर कन्फर्म करना है यानी एक ही पासवर्ड दोनो लाइन में आएगा। इस पासवर्ड को याद रखे या डायरी में नोट करले क्योकि इस पासवर्ड की आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी।
इसके बाद दो सीक्रेट प्रशन है इस लाइन पर क्लिक करे और कोई भी एक प्रशन चुने तथा अगली लाइन में उसका उत्तर लिख दे। इसी प्रकार दूसरा सीक्रेट प्रशन चुनकर उसका उत्तर भी लिखे। यह प्रशन तथा उत्तर भी आप पासवर्ड के साथ डायरी में नोट करले। आप प्रशन कोई भी चुन सकते है तथा उत्तर भी कुछ भी दे सकते है परंतु भविष्य में यदि आप पासवर्ड भूल जाते है तो आपसे यही दो प्रशन पूछे जाएंगे यदि आपने उनके ठीक उत्तर दिए तो आप अपना एकाउंट दोबारा प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद आती है कांटेक्ट डिटेल्स । इस पेज पर जिस लाइन के आगे जो लाल रंग से *(स्टार) मार्क है वह लाइन भरनी अनिवार्य है। इंसमे आपको लैंडलाइन नंबर तथा फैक्स नंबर भरने की आवश्यकता नही है केवल आपको primary mobile number भरना है तथा उससे अगली लाइन में self को चुनना है इसके बाद आपको Primary email id भरना है तथा उसके बाद अगली लाइन में सेल्फ को सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी आपके एक्टिव होने चाहिए क्योंकि इन दोनों पर OTP (One Time Password) आएगा जिसके बाद आपका इनकम टैक्स फाइलिंग का एकाउंट एक्टिव होगा।
मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी डालने के बाद अपना पूरा एड्रेस भर दे तथा उसके बाद Continue का बटन दबाए।
इसके बाद नया पेज ओपन होगा जिसमें आपसे दो OTP (One Time Password) पूछे जाएंगे। यह OTP आपकी उस ईमेल आईडी तथा मोबाइल फ़ोन में आएंगे जो आपने पिछले पेज पर दिए है।
आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है तथा उसमें से OTP पहली लाइन में भरना है तथा दूसरी लाइन में मोबाइल फ़ोन में आये मैसेज में से OTP भरना है तथा इसके बाद validate बटन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ओर आप नीचे दिए गए पेज पर पहुच जाएंगे
आपकी जानकारी के लिए बतादूँ यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना होता है। हर वर्ष income tax return फ़ाइल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नही होती आपको केवल अपना PAN नंबर तथा पासवर्ड याद रखना है।
इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- फॉर्म 16
- पे स्लिप
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- एकाउंट नंबर तथा IFSC कोड
अब बात करते है कि कैसे फौजी भाई अपना 2017 -18 का इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल कर सकते है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए डिफेंस पर्सन को click here to login (ऊपर फ़ोटो देखे) पर क्लिक करना होगा। आप यहां पर क्लिक करके भी इनकम टैक्स रिटर्न्स के लॉगिन पेज पर जा सकते है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा।
इस पेज में यूजर आईडी आपका PAN नंबर होता है। यूजर आईडी में अपना PAN नंबर डाले तथा दूसरी लाइन में पासवर्ड डाले जो आपने रजिस्टर करते समय नोट किया था इसके बाद अंतिम लाइन में ऊपर दिया captcha code डालकर login बटन दबाए।
Login बटन दबाते ही ये पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है। इंसमे अपना आधार कार्ड नंबर डाले तथा अपना आधार कार्ड में जो नाम है वो सबसे लास्ट लाइन में एंटर करे तथा Link Now का बटन दबाये। Link Now बटन दबाने के बाद नीचे दिया गया पेज ओपन होगा।
इस पेज में आपको e-file पर क्लिक करने के बाद, Income Tax Return (पहली लाइन) पर क्लिक करना है । Income Tax Return पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा जो कि नीचे दिया गया है।
इस पेज की पहली लाइन में PAN नंबर पहले से ही होगा। दूसरी लाइन में Assessment year 2017 -18 भरे। तीसरी लाइन में ITR Form Name में ITR-1 चुने जो कि सैलरी पर्सन का होता है(डिफेंस पर्सन इसी केटेगरी में आते है)। क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स 2017-18 के लिए पहली बार भर रहे है इसलिए चौथी लाइन में original/revised return आएगा। इसके बाद submission mode वाली लाइन में prepare & submit only चुने तथा नीचे दूसरी लाइन पर क्लिक करे (I would like to e-verify later, please remind me)। इसके बाद continue बटन दबाए। इसके बाद नीचे दिया गया पेज ओपन होगा।
ईस पेज में Income Tax Return फ़ाइल करने की instruction दी गयी है। इस पेज के दाएं ऊपरी कोने पर एक टाइमर है जिसमे 15 मिनट का समय दिया गया है यदि 15 मिनट तक आपने Save Draft का बटन नही दबाया तो आप log out हो जाएंगे इसलिए बीच बीच मे save draft का बटन दबाते रहे इससे ये टाइमर वॉइस 15 मिनट से शुरू हो जाएगा। इस पेज में आपको instruction से अगले बटन Part A General Information पर क्लिक करना है और आपके सामने जनरल इनफार्मेशन पेज खुलेगा जिसमे आपको पहले से आपका PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस तथा होम एड्रेस भरा हुआ मिलेगा।
Income Tax Department के इस पेज पर केवल लाल रंग के * मार्क वाले कॉलोम भरने अनिवार्य है इसलिए आपको आधार कार्ड नंबर भरने की आवश्यकता नही है। Defence person को Employer category में Goverment भरना है Residential status में resident आएगा तथा original or Revised return में यदि आप इस वर्ष पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल कर रहे है तो original आएगा यदि ITR फ़ाइल करने में कोई गलती हो जाती है और हम दोबारा उसको correct करते है तो उसमें revised आएगा। हर 5 मिनट में एक बार Save Draft जरूर करते रहे।
इसके बाद PART A General Information के अगले वाला बटन income details पर क्लिक करे। इसके बाद नया पेज खुलेगा जो कि नीचे दिया गया है।
इस पेज में आपकी इनकम की डिटेल्स भरनी होती है और यह डिटेल्स आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी है।
इस पेज की पहली लाइन में आपको बेसिक सैलरी भरनी होती है आप अप्रैल 2017 से जून 2017 की बेसिक सैलरी पे स्लिप से जोड़ ले तथा जुलाई 2017 से मार्च 2018 की बेसिक सैलरी जोड़ ले क्योकि जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट मिलता है तथा बेसिक पे बढ़ जाती है। 12 महीने की बेसिक पे जोड़कर पहली लाइन में भर दे जिसके सामने हमने BS (Basic Salary) लिखा है।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इनकम टैक्स भरते समय आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है इसलिए आप नीचे फॉर्म 16 देखे।
फॉर्म 16 के Part B में सीरियल नंबर 3 पर बैलेंस है उसमें से अपनी बेसिक पे माइनस कर दे इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा Allowance Not Exempt जो कि basic salary से नीचे वाली लाइन में आएगा। नीचे फ़ोटो में हमने इसका फार्मूला भी दिया है कि फॉर्म 16 के part B में सीरियल नंबर 3 में से बेसिक पे घटाने से Taxes not Exempt का अमाउंट आ जायेगा।
इसके बाद आता है सीरियल नंबर B1 में (iii), (iv) तथा (v) जो कि आर्मी या पैरामिलिट्री के जवानों के लिए 0 ही रहेगा। यदि आपको एंटरटेनमेंट allowence मिलता है तो वो कॉलोम (v) में भर सकते है
इसके बाद आता है सीरियल नंबर जिसमे आपको हाउसिंग इनकम के बारे में डिटेल्स देना है। यदि आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है तो आपको B2 में Let out का ऑप्शन चुनना है तथा उससे नीचे वाली लाइन में मकान के किराए से हुई इनकम डालनी है। यदि आपने अपना मकान किराए पर नही दे रखा है ओर आप खुद उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको Self Occupied का ऑप्शन चुनना है उसके बाद आपको नीचे की लाइन में कुछ भी नही लिखना है। मैंने फ़ोटो में self occupied का ऑप्शन चुना है इसलिए पार्ट B की नीचे की सभी लाइन खाली है। यदि आपको सैलरी, house rent के अलावा किसी अन्य साधन से इनकम है तो आप B3 में लिख सकते है।
लाइन B4 में आपकी Gross total income अपने आप कैलकुलेट हो जायेगी।
इसके बाद आता है पार्ट C जिसमे आपको वो ऑप्शन लिखने होते है जिनमे आपको टैक्स में छूट मिलती है। जैसे AFPP, AGIF, Home loan, education loan, HRA इत्यादि।
Part C भरने से पहले आप अपना फॉर्म 16 दोबारा देखे।
Form 16 के पार्ट B के सीरियल नंबर 9 a में में sec 80 c का अमाउंट दिया है ( यह अमाउंट हमारा AFPP Fund, AGIF तथा PLI होता है) इस अमाउंट पर कोई टैक्स नही लगता है। मेरे केस में यह अमाउंट 1,81,117 है परंतु Qualified Amount 1,50,000 है। सेक्शन 80c में हमे maximum 1,50,000 रुपये तक कि छूट मिलती है उससे ज्यादा होने पर टैक्स लगता है इसलिए 80c में आप 1,50,000 डाले भले ही वो इससे ज्यादा हो। यदि आपके Form 16 में यह अमाउंट 1,50,000 से कम है तो कम अमाउंट डाले। ITR के पार्ट c की पहली लाइन में 1,50,000 अमाउंट डाले यदि कम है तो कम डाले परन्तु 1,50,000 से ज्यादा न हो।
आपने किसी पेंशन फण्ड या सेंट्रल गवर्मेंट की पेंशन स्कीम या इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसे निवेश किये है तो आप 80 CCC, 80CCD(1), 80CCD(1B), 80CCD(2), 80CCG की लाइन में लिखे इन सभी स्कीम में टैक्स से छूट मिलती है। मैंने इनमे से किसी भी स्कीम में निवेश नही किया है इसलिए मैंने इन्हें खाली छोड़ा है।
इसके बाद आता है 80D, यदि आपने कोई अपनी, बच्चों की या पेरेंट्स की हेल्थ इंसोरेंस पालिसी ले रखी है तो आपको उस पर छूट मिलती है। 80D की लाइन में पालिसी की प्रीमियम का अमाउंट डाले तथा पालिसी किसके नाम है उस व्यक्ति से आपके सम्बन्ध का ऑप्शन चुनें जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। वैसे तो आर्मी में ट्रीटमेंट मुफ्त होता है फिर भी यदि आपने अपने डिपेंडेंट का सिविल से कोई ट्रीटमेंट लिया हो तो उसका अमाउंट आप 80DDB लाइन में डाल सकते है। यह अमाउंट 40,000 से अधिक नही हो सकता है।
यदि आपने education या होम लोन ले रखा है तो आप क्रमश 80E तथा 80 EE में उस लोन का इंटरेस्ट डाल सकते है। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच से सर्टिफिकेट मिलता है जिसमे उस वर्ष का इंटरेस्ट लिखा होता है इसलिए आप बैंक द्वारा दिया गया अमाउंट ही लिखे। मैन कोई भी लोन नही ले रखा इसलिए मेरे केस में यह जीरो है।
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इसके बाद जो महत्वपूर्ण छूट मिलती है वो है हाउस रेंट पर। बहुत सारे डिफेंस तथा पैरामिलिट्री जवान गवर्मेंट accomodation न होने पर सिविल में रहते है तथा 7th पे कमीशन के बाद HRA मार्च 2018 तक नही मिल रहा था तो इसलिए आप house rent जो आपने दिया है वो 80 GG में लिख सकते है उस पर आपको छूट मिलेगी। इस पर आप 5000 रुपये महीने तक क्लेम कर सकते है। मेरे केस में यह 3 महीने का एप्लीकेबल था इसलिए 15000 है।
यदि आपने किसी पोलटिकल पार्टी या चैरिटी को डोनेशन दिया है तो आप नीचे की लाइन में डाल सकते है। Part D में आपको कुछ करने की आवश्यकता नही है उसमें आपका पूरा टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दु की इनकम टैक्स फ़ाइल करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नही करना होता है परन्तु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो बाद में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग सकता है इसके लिए आपको रिवाइज्ड ITR भरना होता है। इसलिए जो भी tax deduction आप क्लेम करे उसके कागज सम्भाल कर रखे।
इसके बाद computation of Income & Tax से अगला बटन Tax details दबाए तथा उसके बाद नीचे दिया गया पेज खुलेगा।
इस पेज में आपको कुछ करने की आवश्यकता नही है। इस पेज की पहली लाइन में जो टैक्स आपकी सैलरी से कट गया है वो दिया गया है मेरे केस में यह 7415 है आपका अलग अमाउंट होगा। इसके पश्चात आपको tax details से अगला बटन Tax Paid & verification का बटन दबाना है तथा तथा नीचे दिया गया पेज खुलेगा।
इस पेज में D14 में आपको वो एकाउंट मिलेगा जो आपके एकाउंट में रिफंड होगा। जैसे मेरे केस में यह 1250 रुपये है इसी प्रकार आपके केस में अलग होगा यह अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा।
इसके पश्चात आपको पार्ट E में अपने बैंक का IFSC कोड, तथा एकाउंट नंबर डालना है जिसमे आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते है। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा बैंक एकाउंट भी है तो उसकी डिटेल्स दूसरी लाइन में डाल सकते है। इसके पश्चात आप नीचे की लाइन में Place में अपने सिटी का नाम डालदे। इसके बाद preview & submit का बटन दबाए। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स की पूरी डिटेल्स के साथ पेज ओपन होगा जिसमें आप क्रॉस चेक कर सकते है।
इस इनकम टैक्स रिटर्न्स के प्रीव्यू को आप ग्रीन कलर का बटन दबाकर डाउनलोड कर सकते है। इस preview में एक बार सब डिटेल्स दोबारा चेक करले तथा सबमिट बटन दबाए। इस प्रकार आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल हो जाएगा।
अब आपको ITR का वेरिफिकेशन करना होगा उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स का प्रोसीजर पूरा होगा। e-वेरिफिकेशन के लिए सबसे ऊपर dashboard के बटन पर क्लिक करे तथा नीचे दिया गया पेज ओपन होगा
इस पेज पर दूसरी लाइन में View Returns/ forms पर क्लिक करे उसके बाद आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स का अगला पेज ओपन होंगा जिसमे आपको पहला ऑप्शन Income Tax Returns पर क्लिक करना है
इसके बाद अगले पेज ओपन होगा जो कि नीचे दिया गया है।
इनकम टैक्स रिटर्न्स के इस पेज पर बाई साइड के ऊपरी कार्नर में ग्रीन बटन (Click here to view your returns pending for e-verification) दबाए जिससे नया पेज ओपन होगा।
इस पेज में वही income tax returns की लिस्ट होगी जिनका e verification नही हुआ है। इस पेज में e-verify पर क्लिक करे।
इस पेज में आप ऑप्शन 3 पर क्लिक करे जिसमे आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP (One Time Password) आएगा।
वह OTP दिए गए पेज में डाले तथा आपके income Tax Returns का e-verification कम्पलीट हो जाएगा और आपके पास इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये acknowledgement पेज ओपन होगा।
इस प्रकार आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल कर सकते है। यह तरीका थोड़ा सा लम्बा लगा होगा लेकिन यकीन मानिए यदि आप एक बार कोशिश करेंगे तो आसानी से इसे कर सकते है। यह ज्यादा मुश्किल नही होता है। भारतीय सरकार ने यह सुविधा इसलिए दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनता है कि एक साधारण व्यक्ति भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल कर सकता है। यदि आपसे गलती भी होती है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न्स भी फ़ाइल कर सकते है उसके लिए भी कोई फी नही लगती। इसलिए कोशिश करे और एक बार सीखने के बाद आप हमेशा अपना, अपने परिवार तथा दोस्तो का ITR स्वयं फ़ाइल कर सकते है।
दोस्तो इस पोस्ट को लिखने में मुझे 10 दिन लगे तथा काफी मेहनत करनी पड़ी क्योकि में चाहता था कि हर एक फौजी भी स्वयं ITR के बारे में जान सके तथा खुद ITR फ़ाइल कर सके। यदि आप सोचते है कि मैंने सच मे अच्छा काम किया है ओर आप फौजी भाइयो की मदद करना चाहते है तो इसे व्हाट्सएप्प तथा फेसबुक पर सभी डिफेंस तथा पैरामिलिट्री के जवानों के साथ शेयर करे तभी ये मेहनत सफल होगी।
जय हिंद जय भारत
Thanks a ton for the valuable guidance
Welcome bro,
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Nice sir
Thanks patil
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Thanks bro
Thnx
For given a valuable information, you are our Master
Kese apka aabhar de
So Thanks Bro
sabhi parkar ke itr gst return and any certficet ke liye call kare 9193479009