CPC (Central Police Canteen) कैंटीन पैरामिलिटरी पर्सन को दैनिक प्रयोग के समान के अलावा फोर व्हीलर तथा टू व्हीलर भी सस्ते दाम में उपलब्ध कराता है। जिस प्रकार डिफेंस पर्सन के लिए CSD canteen फंक्शन करता है उसी प्रकार पैरामिलिट्री पर्सन CPC Canteen से दैनिक प्रयोग का सामान खरीद सकते है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि CPC कैंटीन से कार खरीदने का प्रोसीजर क्या है। CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है जो कि इस प्रकार है।
CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए योग्यता
- हेड कांस्टेबल रैंक तक के पैरामिलिटरी पर्सन की कैंटीन से कार खरीदने के लिए कम से कम 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कमांडेंट रैंक के अधिकारी से परमिशन अनिवार्य है।
- सूबेदार मेजर रैंक तक के पैरामिलिटरी पर्सन के लिए 3 वर्ष की सर्विस चाहिए। DIG या IG रैंक के अधिकारी से अप्रूवल होनी चाहिए। यदि अप्रूवल नही मिली है तो अप्रूवल लेटर नंबर जरूर मेंशन करना चाहिए।
- पैरामिलिटरी अफसर के लिए CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए कोई भी सर्विस रिस्ट्रिक्शन नही है। अफसर को IG (Adm) FHQ से अप्रूवल लेनी होती है।
- CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए फोर व्हीलर CC (Cubic Capacity) की कोई लिमिट नही है। सभी रैंक के पैरामिलिटरी सोल्जर CPC कैंटीन से किसी भी CC की गाड़ी खरीद सकते है। इसके विपरीत CSD canteen से कार खरीदने के लिए रैंक अनुसार ही CC की फोर व्हीलर खरीद सकते है।
- CPC कैंटीन से प्रत्येक 4 वर्षों में कार खरीदी जा सकती है। इंसमे भी रैंक अनुसार कोई रिस्ट्रिक्शन नही है।
- पैरामिलिट्री सोल्जर CPC कैंटीन से कार खरीदने के पश्चात 2 वर्षों तक किसी पर्सन या कंपनी को उस कार को नही बेच सकते है।
- रिटायरमेंट से एकदम पहले या रिटायरमेंट के एकदम बाद केवल एक बार 4 वर्षों के गैप के बिना सीपीसी कैंटीन से कार खरीदी जा सकती है।
CPC canteen से कार खरीदने का तरीका
- सेंट्रल पैरामिलिटरी पर्सन जो सीपीसी कैंटीन से कार खरीदना चाहते है सबसे पहले उन्हें कार के ऑथोरायीज डीलर के पास जाना होगा तथा वहां से व्हीकल का मॉडल नंबर, कलर, डीलर का नाम, फुल एड्रेस कांटेक्ट नंबर तथा फैक्स नंबर के साथ इत्यादि इनफार्मेशन लेनी होगी।
- इसके अलावा डीलर से सेलेक्ट किये गए व्हीकल के लिए परफॉर्मा इनवॉइस भी प्राप्त करना होगा।
- कार खरीदने वाले कस्टमर को सीपीसी कैंटीन के कार एप्लीकेशन फॉरमेट की दो कॉपी भरनी होती है। इसके अतिरिक्त यह लेटर भी सबमिट करना होता है कि अंतिम दो वर्ष में कस्टमर ने कोई भी कार सीपीसी कैंटीन से नही खरीदी है तथा खरीदी जाने वाली कार को वह आने वाले दो वर्ष में नही बेचेगा।
- इसके पश्चात एप्लीकेशन इंडिविजुअल द्वारा साइन की जाती है तथा यूनिट हैडक्वाटर द्वारा काउंटर साइन की जाती है जिससे यह कन्फर्म होता है कि इंडिविजुअल ने करेक्ट इनफार्मेशन भरी है।
- CPC कैंटीन से कार खरीदते समय पैरामिलिटरी पर्सन को दो बैंक ड्राफ्ट भी बनवाने होते है। एक बैंक ड्राफ्ट डीलर के फेवर में होता है जिसमे व्हीकल की कीमत रहती है तथा दूसरा बैंक ड्राफ्ट मास्टर कैंटीन के फेवर में रहता है जो कि व्हीकल के ऑन रोड प्राइस का 0.5% रहता है। यह मास्टर कैंटीन द्वारा हैंडलिंग चार्ज लिया जाता है।
- दोनो बैंक ड्राफ्ट, एप्लीकेशन तथा नो सेल फ़ॉर टू इयर्स लेटर मास्टर कैंटीन में जमा कर दिए जाते है। मास्टर कैंटीन में एप्लीकेशन एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है तथा एप्लीकेशन नंबर भी जारी किया जाता है। यह एप्लीकेशन नंबर, दिनांक के साथ एप्लीकेशन में भरा जाता है।
- इस एप्लीकेशन के साथ हायर हैडक्वाटर से ली हुई परमिशन, या परमिशन के लिए भेजे गए लेटर की फोटोकॉपी भी साथ मे जमा करनी होती है।
- एप्लीकेशन मिलने के पश्चात मास्टर कैंटीन सीपीसी हैडक्वाटर से अप्रूवल लेता है।
- CPC हैडक्वाटर से अप्रूवल मिलने के पश्चात एप्लीकेशन की फोटोकॉपी, डीलर ड्राफ्ट, VAT exemption सर्टिफिकेट (VAT छूट पत्र) तथा अन्य डॉक्युमेंट्स डीलर के पास भेजे जाते है जिसके पश्चात डीलर पैरामिलिटरी पर्सन को कार दे देता है।
- एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी मास्टर कैंटीन द्वारा रिकार्ड्स के लिए रख ली जाती है।
- CPC कैंटीन से कार खरीदने को इंडिविजुअल के सर्विस रिकार्ड्स में भी एंट्री किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पैरामिलिटरी पर्सन चाहे किसी भी सर्विस में हो तथा कहि भी पोस्टेड हो वह जिस मास्टर कैंटीन से कार खरीदना चाहे खरीद सकते है। इसके लिए उन्हें पूर्णतया छूट होती है।
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रिटायर्ड पैरामिलिटरी पर्सन के लिए CPC Canteen से कार बाइंग प्रोसीजर
रिटायर्ड पैरामिलिटरी पर्सन भी सीपीसी कैंटीन के द्वारा कार खरीद सकते है। इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन, PAN कार्ड तथा फॉर्म 60 की अटेस्टेड कॉपी ओर PPO की अटेस्टेड कॉपी मास्टर कैंटीन में सबमिट करनी होती है।
इसके पश्चात मास्टर कैंटीन द्वारा डाक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के पश्चात, कैंटीन अफसर डाक्यूमेंट्स को DIG के काउंटर साइन के लिए भेज देते है। शेष कार्यवाही सर्विंग पैरामिलिटरी सोल्जर के समान रहती है।
दोस्तो यह थी CPC canteen से कार खरीदने का कम्पलीट प्रोसीजर। यह पोस्ट आपको किसी लगी कमेंट करके जरूर बताये तथा पोस्ट को फेसबुक तथा व्हाट्सएप्प ग्रुप में अवश्य शेयर करे।
जय हिंद जय भारत
Very nice, aisi jankari dete rahiye, thank you
वेलकम सर
Repair ka CPC ka Kaiser babega
Plz sand me Riply
These facilities are only for concerned unit dealing CPC,as sunderbani bsf sector canteen are not allowed other capf person except bsf.it is also known ,that Evan other capf person availing leave etc are not allowed to take facilitiesof bsf canteen except bsf pers
Thank u sir
Welcome
Sir I m from punjab..plz tell me How to purchase car through cpc
Avv cpc me car miltahe kya pse reply my cell no 7080049699
Kitna financial benefit hoga bataya nhi
CPC four wheelers processing से रूबरू करवाने के लिए धन्यवाद
Thanks sir
Welcome vikram
sir can we take car on CPC on loan
जी बिल्कुल कार लोन ले सकते है
Yamaha FZ mt 15 ki price kya hogi cpc me
Sir ji मुझे सीपीसी कैंटीन से बाइक लेना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर है। कृपया मेरी सहायता करें।
Cpc car purchase form ki pdf send kro
Sir CPC se kitna parcent ka discount milta hai
Form please
Constable ko car mil sakti hai kya sir ?…cpc se ..