भारतीय सेना में कार्यरत सोल्जर किसी कारणवश डिसएबल हो जाते है तथा वह डिसेबिलिटी सर्विस की कंडीशन या सर्विस के कारण होती है तो उस सोल्जर को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। भारतीय सेना में डिफेंस पेंशन कई प्रकार की होती है डिफेंस पेंशन की पूरी जानकारी यहाँ क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डिसेबिलिटी पेंशन वर्ष 1922 से टैक्स फ्री होती है यानी डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई भी टैक्स नही लगता है।
CBDT (Central Board Of Direct Taxes) के सर्कुलर नंबर 13/2019 दिनांक 24 जून 2019 के अनुसार, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट से सम्बंधित क्लेरिफिकेशन दिया गया है। इस सर्कुलर अनुसार, CBDT के पास मुख्य रूप से क्लेरिफिकेशन के लिए दो रिप्रजेंटेशन आयी थी जो कि इस प्रकार है।
- डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स छूट केवल डिसएबल अफसर को ही मिलती है या यह JCO तथा अन्य रैंक को भी मिलती है।
- दूसरी क्लेरिफिकेशन यह थी कि डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स बेनिफिट सभी रिटायर्ड सोल्जर को मिलता है या सिर्फ उन सोल्जर को मिलता है जो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होते है।
इन दोनों क्वेरी की क्लेरिफिकेशन CBDT के इस सर्कुलर में दी गयी है। CBDT का यह सर्कुलर आप CBDT की ऑफिसियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है।
इस सर्कुलर अनुसार, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के अफसर के अलावा JCO तथा अन्य रैंक को भी मिलती है।
डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स छूट केवल उन अफसर, JCO तथा जवानों को मिलेगी जो डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होते है। यानी डिसएबल सोल्जर, JCO तथा अफसर जो कम्पलीट सर्विस करने के पश्चात रिटायरमेंट लेते है उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट नही मिलेंगे।
इस सर्कुलर के पश्चात यह स्पष्ठ हो गया कि डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स बेनिफिट केवल बोर्ड आउट होने वाले सोल्जर को मिलेगा तथा पूरा टेन्योर कम्पलीट करके रिटायर होने वाले डिफेंस पर्सन को नही मिलेगा।
यह भी पढे
डिफेंस पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके पेंशन कैलकुलेट करे।
दोस्तो यह थी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स बेनिफिट के बारे में। यदि आप इस प्रकार की डिफेंस से सम्बंधित सभी न्यूज़ प्राप्त करना चाहते है तो अपना ईमेल एड्रेस डालकर सब्सक्राइब का बटन दबाए।
दोस्तो यह पोस्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताये तथा फेसबुक और व्हाट्सएप्प ग्रुप में अवश्य शेयर करे।
जय हिंद जय भारत
अगर CRPF का जवान बेसिक ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाय व् उसको सर्विस से हटा दिया जाय तो उसको कुछः लाभ मिल सकता है क्या ??
कृपया कोई एक्ट हो तो उसको भी बताना ।
थेंक यू सर ।
Sir I am serving person from jammu and kashmir. Can I purchase car from ahmadabad where I am serving.