Income Tax Exemption for defence person. ITR में मिलने वाली छूट


फाइनेंसियल ईयर 2018 -19 खत्म होने में कुछ दिन ही शेष बचे है। जैसे ही फाइनेंसियल ईयर खत्म होता है तो डिफेंस पर्सन AFPP फण्ड में लगने वाले इंटरेस्ट को देखते है?? तथा इनकम टैक्स रिटर्न्स (ITR) फ़ाइल करने की प्लानिंग करते है। Income Tax में डिफेंस पर्सन को काफी exemption (छूट) मिलती है जिसके बारे में जानकारी होने से आप ITR फ़ाइल करते समय काफी फायदा ले सकते है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे Tax Exemption for defence Person के बारे में।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Income Tax Returns 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक फ़ाइल करना होता है। हमारा आपसे आग्रह है कि देश के जिम्मेवार नागरिक होने के कारण अपना ITR समय से फ़ाइल करे भले ही आपका इनकम टैक्स कटा हो या नही।

7th पे कमीशन में सैलरी तथा अलाउंस बढ़ने के कारण डिफेंस पर्सन में JCO तथा अन्य रैंक भी इनकम टैक्स के स्लैब में आ गए है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स सैलरी से deduct कर लिया जाता है। यदि आप स्वयं Income tax file करना चाहते है तो यहां क्लिक करके Income Tax File करने का पूरा तरीका पढ़ सकते है। अब बात करते है डिफेंस पर्सन को tax में मिलने वाली छूट के बारे में।


Tax Exemption for defence person

  1. Armed forces Income tax exemption में सबसे पहले अलाउंस आते है। डिफेंस पर्सन को मिलने वाले फील्ड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, सेमी फील्ड अलाउंस पर कोई भी टैक्स नही लगता है।
  2. डिफेंस पर्सन जिनको सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हुई थी तथा उनकी फैमिली को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो डिसेबिलिटी पेंशन भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखी गयी है।
  3. वीरता पुरुष्कार विजेता डिफेंस पर्सन को भी इनकम टैक्स में पूर्ण रूप से छूट मिलती है चाहे वो केंद्रीय सरकार की किसी भी आर्म में सर्विस करते है। केवल परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र विजेताओं को सेक्शन 10 (18) i के तहत ITR में यह छूट मिलती है। वीरता पुरुष्कार विजेता के परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन में भी यह छूट मिलती है।
  4. IT एक्ट के चौथे शेड्यूल अनुसार, डिफेंस पर्सन द्वारा जमा किये गए AFPP फण्ड पर भी कोई टैक्स नही लगता है।
  5. रिटायरमेंट के समय छुट्टी जमा करने से मिलने वाले पैसे पर भी इनकम टैक्स नही लगता है।
  6. Leave Travel Concession से मिलने वाले फण्ड को भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
  7. एंटरटेनमेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, ऑउटफिट अलाउंस पर भी इनकम टैक्स नही लगता है।
  8. यदि डिफेंस पर्सन गवर्मेंट एकोमोडेशन में नही रह रहा है तथा HRA प्राप्त कर रहा है तो उसे ITR फ़ाइल करते समय इनकम टैक्स में प्राप्त किये गए HRA के लिए छूट मिलती है।


अब बात करते है दूसरे Tax exemption की जो डिफेंस पर्सन के अलावा सिविलियन को भी मिलते है।

Income tax exemption for defence personइनकम टैक्स में मिलने वाली छूट 2018 – 2019

  1. प्रोविडेंट फण्ड तथा AFPP फण्ड पर मिलने वाले अमाउंट पर कोई टैक्स नही लगता है।
  2. वोलंटरी रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसे पर (5,00,000 रुपये लिमिट) Tax exemption होता है।
  3. Pension Commutation से मिलने वाले वाले पैसे भी टैक्स नही लगता है।
  4. Service gratuity से प्राप्त होने वाला अमाउंट पर भी Tax exemption होता है।
  5. इंटरेस्ट या प्रीमियम जो सिक्योरिटीज, बांड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बांड्स तथा रिलीफ बांड्स से मिलता है उसमें भी इनकम टैक्स में रियायत मिलती है।
  6. इंसोरेंस प्लान्स प्रीमियम, पेंशन प्लान इत्यादि पर भी इनकम टैक्स में exemption मिलता है।

इनकम टैक्स रिटर्न्स में एक इंडिविजुअल 150000 रुपये तक कि सेविंग दिखा सकते है।

वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार, 5 लाख रुपये तक कि वार्षिक इनकम वाले पर्सन को इनकम टैक्स में फुल रिबेट मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो सेक्शन 87A के तहत, 5 लाख रुपये वार्षिक इनकम वाले टैक्स पेयर को 12500 रुपये तक कि टैक्स में छूट मिलेगी।

दोस्तो यह थी इनकम टैक्स से सम्बंधित जरूरी सूचना। यदि आपको इससे सम्बंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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जय हिंद जय भारत

11 thoughts on “Income Tax Exemption for defence person. ITR में मिलने वाली छूट”

  1. Sir pls guide for home loan and it’s interest waiver benefit..as I have taken home loan for flat in aug 18 with EMI 19802/-

  2. ANIL BABU KK

    Battle casualty jawanom Ko govt ne financial assistance detha hai us amount Ko tax Dena hai kya?

      1. बैटल कैजुअलिटी से मिलने वाली राशि तथा डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स नही लगता है परन्तु इसके लिए किसी फाइनेंसियल एडवाइजर से इनकम टैक्स सेक्शन नंबर अवश्य पता करले उसके पश्चात ही ITR फ़ाइल करे

  3. Hi please clarify whether disability pension and service pension both are exempted from income tax or not. If yes please post authority. Very urgent sir.

    1. अगली पोस्ट में Resettlement कोर्स के बारे में अपडेट करेंगे

  4. Sir, I am disabled soldier discharged on medical ground before completion of services. Willing to continue in service and retention in service have not recommended by CO unit due to not up to prescribed military physical standard under item III ( V) Army Rule 13(3) , 13(2A)

    I am getting disability elements and service elements ( services pension). Please inform/ clarify , what tax exemptions / rebate are applicable to me. Please help soon

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